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इंदौर जिले के 7 अधिकारी पर जुर्माना (लोक सेवा गारंटी अधिनियम)

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम में समयावधि में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर इंदौर ने 7 अधिकारियों पर 10 हजार रुपये की राशि अधिरोपित की है। साथ ही 8 आवेदक को प्रतिपूर्ति के रूप में इतनी ही राशि बाँटी गई।

अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर श्री ए.के. खरात उप यंत्री पर 2500 रुपये, श्री प्रतीक चतुर्वेदी झोनल अधिकारी पर 1750 रुपये, श्री विवेश जैन झोनल अधिकारी पर 250 रुपये, श्री किशोर सोलंकी तथा श्री अभय राठौर (सभी झोनल अधिकारी) पर 750 रुपये प्रति व्यक्ति, श्री डी.आर. लोधी झोनल अधिकारी पर 1500 रुपये तथा श्री राजेश श्रीवास्तव झोनल अधिकारी पर 2500 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।

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