अजय मिश्र, मुंबई.
ठाणे जिले के वाडा में एक विवाहिता को जिन्दा जलाने के मामले में ठाणे जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसजे काले ने चार लोगो को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।
अभियोजन के अनुसार, ठाणे जिले के वाडा तहसील स्थित उसर गाव में रहनेवाली रंजना भोये बालू निकालने के लिए अपनी सहेली के साथ गयी थी। इसी जगह पर एक दूसरी महिला भी वहां बालू निकालने आई थी। इस महिला की साडी के रंग को लेकर रंजना भोये ने टिप्पणी कर दी थी। इस टिप्पणी को वह महिला नहीं सह सकी और उसने अपने भाई को यह बात बता दी। इससे गुस्साए भाई ने 16 दिसम्बर 2010 को अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर रंजना भोये पर केरोसिन का तेल उड़ेलकर आग के हवाले कर दिया था। इससे रंजना गंभीर रूप से झुलस गई थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
इस पर वाडा पुलिस ने चार लोगों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर जांच की और अभियोग पत्र पेश किया। इस मामले की अंतिम सुनवाई शुक्रवार को ठाणे जिला के अतरिक्त सत्र न्यायाधीश एसजे काले के समक्ष हुई। न्यायाधीश ने सुबूतों और गवाहों के मद्देनजर गुरुनाथ वाघे, महेंद्र जाधव, राजेश वाघे और सुभाष जाधव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में बचाव पक्ष की तरफ से रामाकांत पाटिल और सरकारी वकील के तौर पर संजय लोंढे वकालत कर रहे थे।
विवाहिता को जिन्दा जलाने वाले चार को उम्र कैद
फ़रवरी 01, 2013
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