ठाणे जिले के वाडा में एक विवाहिता को जिन्दा जलाने के मामले में ठाणे जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसजे काले ने चार लोगो को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।

इस पर वाडा पुलिस ने चार लोगों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर जांच की और अभियोग पत्र पेश किया। इस मामले की अंतिम सुनवाई शुक्रवार को ठाणे जिला के अतरिक्त सत्र न्यायाधीश एसजे काले के समक्ष हुई। न्यायाधीश ने सुबूतों और गवाहों के मद्देनजर गुरुनाथ वाघे, महेंद्र जाधव, राजेश वाघे और सुभाष जाधव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में बचाव पक्ष की तरफ से रामाकांत पाटिल और सरकारी वकील के तौर पर संजय लोंढे वकालत कर रहे थे।