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खाने के पैसे मांगे तो हवलदार ने बेरहमी से पीटा

ब्यूरो, बेगमगंज, रायसेन.

घायल नौकर संतोष एवं होटल मालिक हरीश तिलवानी
घायल नौकर संतोष एवं होटल मालिक हरीश तिलवानी
नया बस स्टैंड स्थित शिवशंकर भोजनालय में बुधवार की बीती रात करीब दस बजे एक प्रधान आरक्षक और उसके साथी ने खाना खाने के बाद पैसे मांगने पर होटल के मालिक और नौकरों के साथ बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद घायल होटल मालिक के खिलाफ ही मारपीट का मामला दर्ज करवा दिया।
मामला यह है कि, शिवशंकर भोजनालय में थाना बेगमगंज में पदस्थ प्रधान आरक्षक अरविंद सिंह राजपूत अपने मित्र अजब सिंह यादव निवासी ग्राम बर्री खुर्द के साथ सिविल ड्रेस में शराब के नशे में धुत्त होकर पहुंचा। हवलदार ने तीन प्लेट मछली और रोटी खाने के बाद होटल संचालक हरीश कुमार तिलवानी ने 259 रुपए का बिल देकर पैसे मांगे। इसी बात पर प्रधान आरक्षक अरविंद सिंह राजपूत गुस्सा हो गया और बिल ज्यादा बताते हुए हुज्जत शुरू कर दी। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर थाना बेगमगंज ने केस कायम करते हुए रात में ही दोनों पक्षों का मेडीकल परीक्षण कराया। 


नौकर को मारते हुए घसीट कर ले गए
होटल संचालक हरीश कुमार तिलवानी ने अपनी रिपोर्ट में आरोपी प्रधान आरक्षक अरविंद सिंह राजपूत पर आरोप लगाया है कि वह व उनका मित्र अजब सिंह यादव रात में भोजन करने आए। यहां बिल मांगने पर उन्होने बिल देने से मना कर दिया और पुलिसिया रौब झाड़ते हुए मारपीट की तथा नौकर संतोष को घसीटते हुए थाने ले जाने का कह कर ले गए। लेकिन, थाने ले जाने के बजाय अपने कमरे में बंद करके नौकर संतोष की बेरहमी से लाठी से पिटाई की, जिससे उसके बाएं हाथ व पैर में गंभीर चोट आने से फ्रेक्चर हो गया है। तब तिलवानी अपनी रिपोर्ट लिखा रहा था तब वहीं पर प्रधान आरक्षक अरविंद सिंह आ गए और उन्होने व अन्य सिपाहियों ने फिर से मारपीट शुरू कर दी और थाने में ही बिठा लिया। इसके साथ ही उसके बड़े भाई भगवानसिंह तिलवानी को भी लाठी से पीटा। 


दोनों पक्षों पर कायम कर दिया मामला
बेगमगंज पुलिस ने फरियादी हरीश कमार तिलवानी की रिपोर्ट पर प्रधान आरक्षक अरविंद सिंह राजपूत के खिलाफ अपराध क्रमांक 71/13 धारा 294, 323, 506 का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं प्रधान आरक्षक की रिपोर्ट पर हरीश तिलवानी और नौकर संतोष द्वारा उनके ऊपर रोटी बनाने वाले तवे से सिर में वार करने से दो जगह गहरी चोटें आने पर अपराध क्रमांक 72/13 धारा 294, 323, 324, 506, 34 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
थाना प्रभारी एनके नाहर ने बताया कि दोनों प्रकरणों में आरोपी प्रधान आरक्षक अरविंद सिंह राजपूत एवं हरीश कुमार तिलवानी, नौकर संतोष को गिरफ्तार कर मुचलके पर छोड़ दिया गया है।

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