विशेष न्यायालय ने जारी किए साढ़े छह लाख जमा कराने के आदेश
ब्यूरो, ग्वालियर.
विशेष न्यायालय ग्वालियर ने परिवहन विभाग में पदस्थ प्रधान आरक्षक नीलम मिंज की बीमा पॉलिसियां राजसात करने के आदेश जारी कर दिए हैं। न्यायालय ने साढ़े छह लाख रुपए आरक्षक को एक माह के भीतर जमा करने के निर्देश दिए हैं। राशि जमा न करने पर मकान बेच कर संबंधित राशि जमा कराई जाएगी।
शनिवार को यह आदेश विशेष न्यायालय ग्वालियर के न्यायाधीश एनपी सिंह ने दिए। न्यायाधीश ने प्रधान आरक्षक नीलम मिंज की संपत्ति राजसात करने के साथ बीमा पालिसी एवं फिक्स डिपाजिट राजसात के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश ने कहा है कि, राशि जमा न किए जाने पर आरोपी का ग्वालियर के सिटी सेंटर स्थित मकान नीलाम किया जाए। इससे प्राप्त राशि शासन के खाते में जमा की जाए। उल्लेखनीय है कि ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो) ने जांच उपरांत आरक्षक नीलम मिंज के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
राजसात होगी आरटीओ आरक्षक की बीमा पालिसियां
दिसंबर 30, 2012
0
Tags