ब्यूरो, बैतूल.
राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक |
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी मंडी निर्वाचन के दौरान अपने दायित्वों का गंभीरता एवं सजगता से पालन करें। उन्होंने कहा कि मतदान के 48 घण्टे पूर्व से विशेष सजगता बरती जाए। शस्त्र थाने में जमा कराए जाएं तथा निर्वाचन क्षेत्रों में धारा 144 प्रभावी ढंग से लागू की जाए। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता को पृथक से रिटर्निंग आफीसर मण्डी से वाहन की अनुमति प्राप्त करना होगी। वाहन की अनुमति पत्र को वाहन के बांयी ओर कांच में लगाया जावेगा।
पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार ने कहा कि बिना अनुमति के चलने वाले प्रचार वाहनों को जप्त किया जाए। संवेदनशील मामलों की वीडियोग्राफी भी कराई जाए। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी पीसी डहेरिया ने बताया कि मण्डी निर्वाचन के तहत 20 दिसंबर को प्रात: 7 बजे से अपरांह 3 बजे तक मतदान होगा तथा मतदान के बाद मतगणना शुरु हो जाएगी। सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा 21 दिसंबर को होगी।
मतदान केन्द्रों की स्थिति
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मण्डी निर्वाचन हेतु जिले में 631 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं, जिनमें 357 सामान्य श्रेणी के मतदान केन्द्र हैं, 258 संवेदनशील एवं 16 अति संवेदनशील मतदान केन्द्र हैं।
जोनल अधिकारी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट
जिले की तीनों मण्डियों हेतु 65 जोनल अधिकारी एवं 8 रिजर्व जोनल अधिकारी कुल 73 जोनल अधिकारी नियुक्त किये गए हैं। इसके साथ ही 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की गई है।
निर्वाचन सामग्री वितरण
मतदान दलों को 18 दिसंबर की सुबह 6 बजे से निर्वाचन सामग्री का वितरण किया जाकर रवाना किया जावेगा। कृषि उपज मण्डी बैतूल के दलों के लिये महारानी लक्ष्मीबाई हायर सेकेण्डरी स्कूल बैतूल से निर्वाचन सामग्री प्राप्त होगी। मुलताई मण्डी निर्वाचन क्षेत्र हेतु मतदान दलों के लिये शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मुलताई से तथा भैंसदेही मण्डी निर्वाचन क्षेत्र के दलों के लिये शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय भैंसदेही से निर्वाचन सामग्री वितरण की जावेगी।
शराब पर प्रतिबंध
जिले में कृषि उपज मण्डी मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे पूर्व से शराब की दुकानें बंद रखी जाने हेतु जिला आबकारी अधिकारी को पाबंद किया गया है।