भोपाल.
आरक्षित श्रेणी के रेल यात्रियों को अब यात्रा के दौरान मूल परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। अभी यह व्यवस्था सिर्फ ई-टिकट, तत्काल टिकट एवं आरक्षण काउंटर से बुक कराये जाने वाले सभी वातानुकूलित श्रेणी के लिए ही लागू है। आगामी 1 दिसम्बर से आरक्षित द्वितीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी, तृतीय इकॉनोमिक श्रेणी एवं प्रथम श्रेणी के टिकटों पर भी यही व्यवस्था लागू हो जाएगी। यानी सभी आरक्षित श्रेणी के रेल टिकटों पर यह नियम लागू होगा।
रेल मंत्रालय ने इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिहाज से फोटो परिचय-पत्र की लिस्ट को बढ़ाते हुए ऐसे फोटो परिचय पत्रों को भी मान्य कर दिया है, जो कि राज्य, केन्द्र सरकार के पब्लिक सेक्टर, जिला प्रशासन, नगर निगम या नगर पालिका प्रशासन एवं पंचायत द्वारा जारी किए गए हों। हालांकि ऐसे परिचय पत्र पर क्रमांक और वैधानिकता स्पष्ट अंकन होना जरुरी होगा। यह व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य वास्तविक रेल यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने, किसी दूसरे व्यक्ति की टिकट पर यात्रा पर लगाम लगाने के साथ-साथ सुरक्षा पुख्ता करना है।
यह होंगे मान्य फोटो परिचय
1 दिसबंर से मान्य फोटो परिचय पत्रों में मतदाता परिचय पत्र, पास पोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा क्रमांक नम्बर के साथ राज्य, केंद्र सरकार द्वारा जारी फोटो परिचय पत्रों पेंशन पे आॅर्डर, फोटो सहित राशन कॉर्ड, वरिष्ठ नागरिक परिचय पत्र, बीपीएल कार्ड, ईएसआई डिस्पेंसरी द्वारा जारी ईएसआई कार्ड (फोटो सहित), सीजीएचएस कार्ड (फोटो सहित), मान्यता प्राप्त स्कूल एवं कॉलेज द्वारा जारी परिचय पत्र (फोटो सहित), राष्ट्रीयकृत बैंक की फोटो सहित पासबुक, लेमिनेटेड फोटो के साथ बैंक के क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड के अलावा राज्य, केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर, जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन एवं पंचायत द्वारा क्रमांक सहित जारी परिचय पत्र।