पर्यटन हेतु खुल गया पन्ना टाइगर रिजर्व
अक्टूबर 22, 2012
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नई गाइड लाइन के तहत पर्यटक कर सकेंगे भ्रमण
प्रतिबंध हटने पर टूरिज्म व्यवसायियों में हर्ष
पन्ना
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों व टूरिज्म गाइड लाइन के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व के बंद द्वार पर्यटन हेतु खोल दिए गये हैं. क्षेत्र संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व आर.श्रीनिवास मूर्ति ने बताया कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्रांणी के निर्देश आज मिलते ही टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में पर्यटन पर लगाये गये प्रतिबंध को हटा दिया गया है.
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाघ अभ्यारण्यों के सघन इलाकों में हर तरह की पर्यटन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था. शीर्ष कोर्ट के इस निर्णय से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में मायूसी छाई हुई थी तथा बाघ अभ्यारण्यों के आसपास स्थित होटलों व रिसॉर्टों मेें सन्नाटा पसरा हुआ था. लेकिन अब कोर एकरिया में नई गाइड लाइन के साथ पर्यटन गतिविधियों की इजाजत मिल जाने से मायूस पर्यटन व्यवसायियों में हर्ष व उत्साह की लहर दौड़ गई है. टूर आपरेटर देशी व विदेशी पर्यटकों की बुकिंग में जुट गये हैं तथा होटलों व रिसॉर्टों में भी चहल - पहल शुरू हो गई है. पन्ना जिले के पर्यटन ग्राम मड़ला स्थित केन रिवर लॉज व जंगल कैम्प सहित अन्य रिसॉर्टों में पर्यटकों की आवाभगत के लिए जोरशोर के साथ तैयारियां हो रही हैं.
राज्य वन्य प्रांणी बोर्ड क सदस्य हनुमन्त सिंह ने पर्यटन के लिए टाइगर रिजर्व के द्वार खुलने पर प्रशन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि नई टूरिज्म गाइड लाइन से जहां वनों व वन्य जीवों के प्रति जागरूकता पैदा होगी. वहीं संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा. प्रतिबंध लगने से टूरिज्म व्यवसाय चौपट होने लगा था, लेकिन अब पर्यटन गतिविधि की इजाजत मिलने से इस व्यवसाय को फिर से पंख मिल जायेंगे. प्रतिबंध लगने के बाद आज अपरान्ह पहलीबार पन्ना टाइगर रिजर्व का मड़ला गेट पर्यटकों के लिए खुला और प्रथम दिन भ्रमण हेतु एक वाहन पर्यटकों को लेकर टाइगर रिजर्व के भीतर प्रवेश किया. क्षेत्र संचालक श्री मूर्ति ने बताया कि दिशा निर्देशों के मुताबिक पन्ना टाइगर रिजर्व में प्रतिदिन 70 वाहन प्रवेश पा सकेंगे, जिसमें मड़ला गेट से 50 तथा हिनौता गेट से 20 वाहनों पार्क के भीतर जाने की इजाजत मिलेगी.
क्या है नई टूरिज्म गाइड लाइन
बाघ अभ्यारण्यों के सघन इलाकों में पर्यटन गतिविधि जारी रखने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने नये दिशा निर्देश व टूरिज्म गाइड लाइन जारी की है, जिसका पालन सभी पर्यटकों व गाइडो को करना होगा. गाइड लाइन के मुताबिक किसी भी पर्यटक के द्वारा वन्य प्रांणी का दर्शन कम से कम 20 मीटर की दूरी से ही किया जाय, नजदीक जाना वर्जित रहेगा. वन्य प्रांणी को वाहनों से घेरा नहीं जा सकेगा. दो वाहनों के मध्य कम से कम 50 मीटर की दूरी रहेगी. वन्य प्रांणी का दर्शन एक ही जगह पर 15 मिनट से अधिक खड़े होकर नहीं किया जावेगा. वन्य प्रांणियों को आकर्षित करने उन्हें खाने पीने की वस्तुए देने पर प्रतिबंध होगा.
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