पटना हाईकोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा को रद्द की याचिका खारिज की
दीपक उपाध्याय, पटना.
पटना हाईकोर्ट ने सचिवालय सहायक समेत स्नातक स्तरीय पदों के लिए 18 दिसंबर, 2011 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। इससे सचिवालय सहायक के मेंस का रास्ता साफ हो गया है।
न्यायाधीश समरेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए राज्य कर्मचारी चयन आयोग को निर्धारित समय पर मुख्य परीक्षा लेने के निर्देश दिए। इससे पहले कर्मचारी चयन आयोग के वकील ने हाइकोर्ट को बताया कि पुर्नमुल्यांकन के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का 1500 और रिजल्ट जारी किया जायेगा। इस पर हाइकोर्ट ने कहा कि, जब प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में 1500 और नये नाम जोड़ लिये गये हैं, तब परीक्षा रद्द करने का औचित्य नहीं रह गया है। दूसरी ओर, आयोग ने फैसले की जानकारी मिलते ही रिजल्ट और मुख्य परीक्षा के बारे में घोषणा करने की तैयारी में जुट गया है।
गौरतलब होगा कि, सुबोध पासवान और अन्य ने हाइकोर्ट में याचिका पेश करके प्रारंभिक परीक्षा निरस्त करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि 150 अंकों के प्रश्नपत्र में 10 मॉडल सवाल गलत थे। तीन सवालों के विकल्प गलत थे और तीन सवाल पूरी तरह गलत थे। इस आधार पर न्यायालय को प्रारभिक परीक्षा का परिणाम निरस्त करके नये सिरे से परीक्षा करवाई जाए।
रिजल्ट एक सप्ताह में
उत्पाद अवर निरीक्षक पद के लिए 2 सितंबर, 2012 को हुई मुख्य परीक्षा का रिजल्ट एक सप्ताह में जारी हो जाएगा। राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष जेआरके राव ने बताया कि नवंबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी किया जाएगा। गौरतलब होगा कि, 73 पदों के लिए हुई परीक्षा में 58 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए तारीख सूचित की जाएगी। पद से ढाई गुना अधिक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। श्री राव ने यह भी बताया कि सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच व साक्षात्कार के लिए छठपूजा के बाद बुलाया जायेगा, जिसकी तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी।